नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद् ने शनिवार को 50 से ज्यादा वस्तुओं के स्लैबों में बदलाव किया। करों में बदलाव वाली वस्तुओं की सूची इस प्रकार है-
28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत
पेंट्स और वार्निश ग्लेज़ियर पुटी, ग्राफ्टिंग पुटी, राल सीमेंट्सरेफ्रिजरेटर, फ्रीजर और अन्य रेफ्रिजरेटिंग या फ्रीजिंग उपकरण जिनमें पानी कूलर, दूध कूलर, चमड़े के उद्योग के लिए रेफ्रिजरेटिंग उपकरण, आइसक्रीम फ्रीजर इत्यादि शामिल हैं।
वाशिंग मशीनलिथियम आयन बैटरीवैक्यूम क्लीनरघरेलू बिजली के उपकरण जैसे ग्राइंडर्स, मिक्सर, जूसर, शेवर, हेयर क्लिपर आदिस्टोरेज वॉटर हीटर और इमर्सन हीटर, हेयर ड्रायर, हैंड ड्रायर, इलेक्ट्रिक आयरन आदि68 सेमी के आकार तक के टेलीविजन, विशेष उद्देश्य वाले मोटर वाहन जैसे क्रेन, लॉरी, दमकल वाहन, कंक्रीट मिक्सर लॉरी, स्प्रेइंग लॉरीसामानों के स्थानीय परिवहन के लिए कारखानों, गोदामों, बंदरगाहों या हवाई अड्डों में उपयोग किए जाने वाले स्व-चालित ट्रक ट्रेलर और सेमी ट्रेलरसौंदर्य प्रसाधनों, टॉयलेट स्प्रे, टॉयलेट पैड, पाउडर-पफ जैसे विभिन्न सामान।
इन वस्तुओं को 28 से 12 प्रतिशत के स्लैब में लाया गया
फ्युअल सेल वाहन (इन वाहनों पर क्षतिपूति उपकर भी हटाया गया।) वस्त्र उद्योग को भी मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड
18, 12 और पांच प्रतिशत के स्लैब वाली इन वस्तुओं पर कर की दर शून्य होगी
पत्थर, संगमरमर और लकड़ी की मूर्तियां राखी (जिनमें कीमती धातु आदि न जड़े हों।) सैनिटरी नैपकिन,कॉयर पिथ कंपोस्टसाल और सियाली पत्तियां और उनके उत्पाद जैसे दोने और प्लेट तथा सबाई रस्सियां, फूलभारी झाडू खली दोना सिक्के।
इन वस्तुओं पर कर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया –
चेनिल कपड़े और अन्य कपड़ेहैंडलूम दरीफॉस्फोरिक एसिड (केवल उर्वरक ग्रेड)एक हजार रुपये मूल्य तक की बुनी हुई टोपी
इन वस्तुओं को 18 प्रतिशत से 12 प्रतिशत के स्लैब में लाया गया
बाँस फ्लोरिंग पीतल के प्रेशराइजड स्टोवहाथ से चलाने वाले रबड़ रोलरज़िप और स्लाइड फास्टनर।
इन वस्तुओं को 18 प्रतिशत से पांच प्रतिशत के स्लैब में लाया गया
ईंधन के साथ मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों को बिक्री के लिए इथेनॉल ठोस जैव ईंधन पैलेट्स पहले 500 रुपए तक के जूते-चप्पलों पर कर की दर पांच प्रतिशत और 500 रुपए से एक हजार रुपए तक के जूते चप्पलों पर 18 प्रतिशत थी। अब एक हजार रुपए तक के सभी जूते-चप्पलों पर पांच प्रतिशत कर लगेगा।
हस्तशिल्प की इन वस्तुओं पर कर की दर 18 से घटाकर 12 प्रतिशत
हैंडबैग (पाउच और पर्स समेत), आभूषण रखने का बॉक्सपेंटिंग, फोटोग्राफ, दर्पण इत्यादि के लिए लकड़ी के फ्रेमकॉर्क के सजावट वाले बर्तन पत्थर के सजावट वाले बर्तन सजावटी फ्रेम वाले दर्पणकाँच की मूर्तियां काँच के सजावट वाले बर्तन (जार, वोटिव, कास्क, केक कवर, ट्यूलिप बोतल, फूलदान समेत) लोहे के सजावट वाले बर्तनपीतल,तांबे और तांबे के मिश्र धातु के सजावट वाले बर्तनएल्यूमिनियम के सजावट वाले बर्तन हास्त निर्मित लैंप।
इन वस्तुओं को 12 से पांच प्रतिशत के स्लैब में लाया गया
हस्त निर्मित कालीन और फर्श को ढंकने में इस्तेमाल होने वाले अन्य हस्त निर्मित कपड़े हस्तनिर्मित फीताहाथ से बुने हुए टेपेस्ट्रीज़ तोरण।