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अजमेर : पत्नी को जिंदा जलाने के आरोप में पति को उम्र कैद
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अजमेर : पत्नी को जिंदा जलाने के आरोप में पति को उम्र कैद

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अजमेर : पत्नी को जिंदा जलाने के आरोप में पति को उम्र कैद
Ajmer : Husband gets life term for burning wife alive
Ajmer : Husband gets life term for burning wife alive
Ajmer : Husband gets life term for burning wife alive

अजमेर। राजस्थान में अजमेर की अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक ने पत्नी पर कैरोसिन डालकर जिंदा जलाने के आरोपी पति को गुरुवार को उम्रकैद की सजा एवं एक लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया।

न्यायालय ने आरोपी पप्पूराम को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए उसे धारा 302 एवं 506 के तहत यह सजा सुनाई।

प्रकरण के अनुसार अजमेर जिले के पीसांगन थाना क्षेत्र में 22 जुलाई 2015 काे पप्पूराम ने मामूली कहासुनी में पत्नी लीलादेवी पर कैरोसीन डालकर उसे जिंदा जला दिया था। घटना के बाद पुलिस ने धारा 302 में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया।