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मोटरयान अधिनियम में संशोधन को हाईकोर्ट ने किया खारिज़
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मोटरयान अधिनियम में संशोधन को हाईकोर्ट ने किया खारिज़

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मोटरयान अधिनियम में संशोधन को हाईकोर्ट ने किया खारिज़
Rejecting the Motor Vehicles Act, the High Court has dismissed Khariz
Rejecting the Motor Vehicles Act, the High Court has dismissed Khariz
Rejecting the Motor Vehicles Act, the High Court has dismissed Khariz

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा पिछले साल मोटरयान अधिनियम में किए गए उस संशोधन को रद्द कर दिया, जिसके तहत मध्यम आकार के चार पहिया वाहनों की आयु सीमा घटाकर 12 वर्ष करके उन्हें परमिट जारी करने पर रोक लगा दी थी।

मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी तथा न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की युगल पीठ ने राजेश जैन तथा अन्य की याचिका स्वीकार करते हुए कल सुनाए अपने निर्णय में कहा कि मोटरयान अधिनियम के तहत वाहनों की आयु सीमा तय करने का अधिकार केंद्र को है और राज्य सरकार इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती।

याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार ने पिछले साल आठ फरवरी को मोटरयान अधिनियम में संशोधन कर मध्यम आकार के चार पहिया वाहनों की आयु सीमा पन्द्रह वर्ष से घटा कर बारह वर्ष करते हुए परमिट देने पर रोक लगा दी थी। राज्य पर्यावरण मंडल की सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया था। उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद 12 वर्ष की आयु वाले मध्यम आकार के चार पहिया वाहन मिनी बस, टाटा मैजिक, मैक्सी केब आदि फिर परमिट प्राप्त कर सडक पर चल सकेंगे।