जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा के खर्च को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी को नोटिस जारी कर आगामी 16 अगस्त तक अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए है।
मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदाजोग की बैंच ने शुक्रवार को याचिकाकर्ता एडवोकेट विभूति भूषण शर्मा की ओर से यात्रा के दौरान सरकारी धन के उपयोग करने संबंधी दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए। न्यायालय ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी को इस प्रकरण में 16 अगस्त को अपना पक्ष रखने के निदेश दिए हैं।
याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिवक्ताओं ने न्यायालय को बताया कि यात्रा के दौरान आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के आदेशों को वापस ले लिया गया है। इस पर न्यायालय ने कहा कि इस मामले की सुनवाई करना जरूरी है।
याचिकाकर्ता ने पार्टी की ओर से आयोजित की जा रही राजस्थान गौरव यात्रा में सरकारी खर्च पर अापत्ति व्यक्त करते हुए न्यायालय में याचिका लगाई थी जिसमें मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव और मुख्य अभियंता को भी पक्षकार बनाया गया है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने भी मुख्यमंत्री की ओर से निकाली जा रही राजस्थान गौरव यात्रा में माइक, टेंट और अन्य सुविधाएं सरकारी खर्च पर सरकारी विभागों द्वारा मुहैया कराने का आरोप लगाया था।