रायसेन । मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में पांच साल की एक मासूम के साथ वहशियाना तरीके से दुष्कर्म और उसके बाद उसकी हत्या करने के मामले में स्थानीय वकीलों ने आरोपी की पैरवी करने से इंकार कर दिया है।
मंडीदीप थाना क्षेत्र में छह दिन पहले हुए इस मामले में गौहरगंज अदालत के वकीलों ने एक बैठक में यह फैसला किया। स्थानीय वकील उबेश उल्लाह खान ने बताया कि सभी वकीलों ने सहमति से इस बारे में फैसला किया है। कोई भी वकील आरोपी की पैरवी नहीं करेगा। आराेपी के लिए अदालत से फांसी की सजा की मांग की जाएगी।
रायसेन जिले के मंडीदीप में 13 अगस्त की शाम को पांच साल की एक मासूम बच्ची लापता हो गई थी। अगले दिन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मासूम की लाश जंगल में बरामद होने के बाद पुलिस ने पूछताछ शुरु की, जिसके बाद बच्ची के एक करीबी रिश्तेदार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने जंगल में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म कर उसके ही कपड़ों से उसका गला दबा दिया।