बुलन्दशहर। उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर की एक अदालत ने पति की गला घोटकर हत्या करने के आरोप में पत्नी सीमा को आजीवन कारावास व दस हजार रूपए की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नवनीत कुमार शर्मा ने बताया कि गांव पीपला वेदपुर थाना पिलखुवा जिला हापुड़ निवासी शीशपाल ने 30 सितम्बर 2016 को गुलावठी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके भाई शीशराम की शादी ग्राम बराल थाना गुलावठी जिला बुलन्दशहर निवासी प्रकाश की पुत्री सीमा से 2004 में हुई थी। शादी के 7 वर्ष बाद शीशराम अपनी पत्नी सीमा के साथ गुलावठी कस्बे में किराये के मकान में रहने लगा।
इस दौरान बता चला कि सीमा पहले से ही विवाहित थी और उसका पति शातिर किस्म का बदमाश था, और किसी अपराध के तहत जेल में निरूद्ध था। इसके बावजूद शीशराम अपनी पत्नी सीमा के साथ परिवार सहित रहता था 24 सितम्बर 2013 को सीमा ने अपने पति के भाई शीशपाल को टेलीफोन पर सूचना दी कि शीशराम की शराब पीने से रात में मौत हो गई है। सूचना पर शीशपाल अपने परिजनों के साथ गुलावठी आए। शीशपाल के शव को देश कर संदेह हुआ और मौत की जानकारी पुलिस को दी।
मौके पर पहुंची पुलिस ने शीशराम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शीशराम की मौत गला दबाने से होना दर्शया गया जिस पर पुलिस ने शीशपाल की तहरीर के आधार पर सीमा के विरूद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के दौरान सीमा ने पुलिस को बताया कि पति शीशराम आए दिन उसके साथ मारपीट करता था और 24 सितम्बर को उसने पति की गला दबा कर हत्या कर दी। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की।
मुकदमे की अंतिम सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश सप्तम् सुनील कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नवनीत कुमार शर्मा ने की। सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुना, गवाहों के बयान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्षों के आधार पर सीमा को अपने पति शीशराम की गला घोट कर हत्या करने का दोषी करार दिया, और उसे आजीवन कारावास व दस हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।