इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर की एक अदालत ने फेसबुक पर झूठ बोलकर दोस्ती करने के बाद यौन शोषण करने के एक मामले में पीड़िता को पत्नी का अधिकार देते हुए आरोपित पिता-पुत्र के खिलाफ घरेलू हिंसा का प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
स्थानीय निवासी इस महिला (38) ने 25 जुलाई को अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी साक्षी कपूर के समक्ष एक निजी परिवाद प्रस्तुत किया था। परिवाद में पीड़िता की ओर से कहा गया था कि आरोपी भारत (24) ने उसे फेसबुक पर दोस्ती का प्रस्ताव भेजा था। इसे स्वीकार करने के बाद दोनों में बातचीत शुरू हुई।
इस दौरान भारत ने कहा कि उसकी पत्नी का देहांत हो चुका हैं और वो फरियादी महिला से विवाह करना चाहता है। आरोप है कि भारत ने महिला से मेल-जोल बढ़ाकर उसे शादी के नाम पर विश्वास में लेकर उसका यौन शोषण किया।
महिला ने आरोपित से उसकी फेसबुक मैसेंजर पर हुई बातचीत का रिकार्ड अदालत के सम्मुख प्रस्तुत किया। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक महिला एवं बाल विकास अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त कर मामले की रिपोर्ट तलब की।
महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने जांच में महिला द्वारा लगाए गए आरोपों को सही माना, जिस पर अदालत ने सोमवार को आरोपी भारत सिंह धाकड़ और उसके पिता दिलीप सिंह धाकड़ के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर दोनों के खिलाफ घरेलू हिंसा संबंधित अधिनियम में प्रकरण दर्ज करने के निर्देश देकर दोनों आरोपियों को तलब किया है।