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दहेज में कार और 5 लाख की मांग, विवाहिता को घर से निकाला

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दहेज में कार और 5 लाख की मांग, विवाहिता को घर से निकाला
दहेजलोभी ससुरालियों ने विवाहिता को घर से बाहर कर दिया। आरोपियों ने दहेज में कार और पांच लाख रुपए की मांग की थी। मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडित किया और उसे घर से बेदखल कर दिया। आरोपियों ने विवाहिता का बेटा भी जबरन अपने पास रख लिया, जबकि बेटी उसे सौंप दी।

दहेजलोभी ससुरालियों ने विवाहिता को घर से बाहर कर दिया। आरोपियों ने दहेज में कार और पांच लाख रुपए की मांग की थी। मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडित किया और उसे घर से बेदखल कर दिया। आरोपियों ने विवाहिता का बेटा भी जबरन अपने पास रख लिया, जबकि बेटी उसे सौंप दी।

 

अजमेर। दहेजलोभी ससुरालियों ने विवाहिता को घर से बाहर कर दिया। आरोपियों ने दहेज में कार और पांच लाख रुपए की मांग की थी। मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडित किया और उसे घर से बेदखल कर दिया। आरोपियों ने विवाहिता का बेटा भी जबरन अपने पास रख लिया, जबकि बेटी उसे सौंप दी।

महिला थाना पुलिस ने पीडिता के बयान के आधार पर जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया। पुलिस के अनुसार गढी मालियान निवासी सोभागचंद गढवाल ने बताया कि उन्होंने पुत्री संगीता का विवाह तीन फरवरी 2008 में खाईलैंड मार्केट स्थित कच्छावा इंजीनियरिंग वर्क्स फर्म के संचालक फतेहचंद कच्छावा के पुत्र नरेन्द्र कच्छावा के साथ किया था।

हैसियत से ज्यादा शादी में खर्च किया और बेटी को सुख साधन की वस्तुएं भी दी थी। लेकिन शादी के बाद से ही नरेन्द्र और उसके परिजन संगीता को दहेज में कार और पांच लाख रुपए की मांग को लेकर परेशान करने लगे। कई बार समझाइश भी की गई, लेकिन नरेन्द्र व उसके पिता फतेहचंद नहीं माने और लगातार संगीता को शारीरिक और मानसिनक तौर पर प्रताडित करने का सिलसिला जारी रखा।

इस बीच संगीता ने दो संतान एक पुत्र और दूसरी पुत्री को जन्म दिया। आरोपियों ने पिछले एक साल पहले संगीता को बेटी के साथ घर से बाहर निकाल दिया और बेटे तर्पण को जबरन अपने पास ही रख लिया।

पीडित संगीता के अनुसार दहेज की मांग को लेकर उसके पति नरेन्द्र के अलावा ससुर और ससुराल के अन्य परिजन उसे यातनाएं देते थे। पुलिस ने आरोपी दौराई स्टेशन के पास रहने वाले पति नरेन्द्र कच्छावा उसके पिता फतेहचंद कच्छावा और अन्य परिजनों के खिलाफ भादंसं की धारा 498 ए, 408 और 354 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।