जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बहु प्रतीक्षित राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (रीट) लेवल – 2 के प्रश्नपत्र लीक होने संबंघी याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक की खंडपीठ ने कमलेश मीणा की ओर से लगाई गई जनहित याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला दिया।
न्यायालय के इस फैसले से 28 हजार पदों पर शिक्षकों की भर्ती मामले में सरकार और नव-नियुक्त अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। न्यायालय ने इस प्रकरण में 11 सितम्बर को ही सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाई गई जनहित याचिका के कारण नवनियुक्त 28 हजार शिक्षकों को नौकरी से हाथ धोने का खतरा मंडरा रहा था जिन्हें पूर्व में नौकरी दे दी गई थी।