बोकारो। झारखंड में बोकारो जिले की एक अदालत ने बेटी के साथ दुष्कर्म के दोषी पिता को शनिवार को बीस साल के सश्रम कारावास के साथ ही दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
पॉक्सो के विशेष न्यायधीश सह अपर सत्र न्यायधीश रणजीत कुमार की अदालत ने बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पिता सुशील दास को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को तीन माह की सजा अलग से भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता संजय कुमार झा ने बताया कि मामला बोकारो सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के झोपड़ी कॉलोनी का है। 18 मार्च 2018 को झोपड़ी कॉलोनी निवासी सुशील ने किसी बात को लेकर पत्नी के साथ मार-पीट की जिससे क्रोधित पत्नी घर के बाहर बैठ गई।
इसके बाद सुशील अपनी 14 वर्षीय बेटी के कमरे में गया और उसके साथ बलात्कार किया। इस सिलसिले में सुशील के खिलाफ संबंधित थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।