पटना। पटना की महिला थाना की पुलिस ने लैंगिक अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में एक नाबालिग छात्रा के साथ रेप के मामले में आज स्कूल के प्राचार्य और एक शिक्षक के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया।
पुलिस ने यह आरोप पत्र पॉक्सो ऐक्ट के विशेष न्यायाधीश रवींद्र नाथ त्रिपाठी की अदालत में भारतीय दंड विधान और पॉक्सो ऐक्ट की अलग-अलग धाराओं के आरोपों के तहत एक स्थानीय निजी विद्यालय के प्राचार्य अरविंद कुमार उर्फ राय सिंघानिया एवं उसी विद्यालय के एक शिक्षक अभिषेक कुमार के खिलाफ दायर किया है।
आरोप-पत्र के आधार पर अदालत ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुये संज्ञान लेकर 6 अक्टूबर को पुलिस कागजातों की प्रति आरोपितों को दिए जाने के लिए तिथि निश्चित कर दी है। दोनों आरोपी इस मामले में 20 सितंबर 2018 से जेल में बंद हैं।
आरोप के अनुसार दोनों आरोपितों ने विद्यालय की एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई थी। बाद में पीड़िता का अस्पताल में सुरक्षित गर्भपात करवाया गया और अदालत के आदेश से डीएनए जांच के लिए नमूने भेज दिए गए।