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rajasthan assembly elections 2018 : section 144 imposed in Ajmer District-विधानसभा चुनाव 2018 : अजमेर जिले में निषेघाज्ञा लागू - Sabguru News
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विधानसभा चुनाव 2018 : अजमेर जिले में निषेघाज्ञा लागू

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विधानसभा चुनाव 2018 : अजमेर जिले में निषेघाज्ञा लागू
rajasthan assembly elections 2018 : section 144 imposed in Ajmer District
rajasthan assembly elections 2018 : section 144 imposed in Ajmer District

अजमेर। आगामी विधानसभा आम चुनाव 2018 को अजमेर जिले में शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर आरती डोगरा ने धारा 144 के तहत निषेघाज्ञा लागू की है।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निषेघाज्ञा में विभिन्न प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, प्रतिबंधित हथियार, लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूमेगा तथा ना ही प्रदर्शन करेगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदाता को परोक्ष या अपरोक्ष व सांकेतिक रूप से ना तो डरायागा और ना धमकाएगा और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को इसके लिए उत्साहित एवं प्रेरित करेगा।

उत्तेजनात्मक, साम्प्रदायिक तथा जातीय तनाव उत्पन्न करने वाले आपत्तिजनक भाषण एवं नारेबाजी नहीं करेगा एवं ना ही आपत्तिजनक सामग्री का मुद्रण, प्रकाशन एवं वितरण करेगा।

आपत्तिजनक सामग्री एवं जातीय तनाव व साम्प्रदायिक सदभाव को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी ऑडियो-वीडियों कैसेट या सीडी अथवा अन्य किसी भी इलेक्ट्रोनिक माध्यम से प्रचार-प्रसार नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का अत्यन्त ज्वल्नशील विस्फोटक पदार्थ एवं घातक रासायनिक पदार्थ लेकर चलने एवं इसके उपयोग पर पाबन्दी रहेगी।

निषेघाज्ञा के अनुसार कोई भी व्यक्ति नियमों व निर्देशों की अवहेलना कर रैली का आयोजन नहीं करेगा, चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने या उसमें व्यवधान उत्पन्न करने, शांति भंग करने जैसे कार्य नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा के सेवन एवं अन्य के उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों पर मदिरा को लेकर आवागमन, विहित मात्रा से अधिक मदिरा के घर पर संग्रहण तथा सूखा दिवस पर मदिरा के पूर्ण क्रय-विक्रय पर पाबन्द रहेगा।

रिटर्निंग ऑफिसर से लिखित में अनुमति प्राप्त करके ही लाउडस्पीकर का प्रयोग होगा जो रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। जुलूस, रैली, सभा आदि का आयोजन भी सक्षम पुलिस अधिकारी की अनुशंषा के पश्चात ही होगा।

सरकारी, अर्धसरकारी, निजी शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक भवन, स्थल, सरकारी, अर्धसरकारी कार्यालयों एवं सम्पत्तियों पर किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री का लेखन व चित्रण नहीं होगा।

इसके उपयोग के लिए संबंधित भवन मालिक व धारक की पूर्व लिखित सहमति लेना आवश्यक होगा। यह निषेघाज्ञा अजमेर जिले में आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी और इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित करने की कार्यवाही की जाएगी।