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Prohibition of election campaign from 10 am to 6 am - रात 10 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध - Sabguru News
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रात 10 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध

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रात 10 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध
Prohibition of election campaign from 10 am to 6 am
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नयी दिल्ली। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के मद्देनजर आचार संहिता लागू हो जाने के बाद रात 10 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक एसएमएस या व्हाट्सएप काॅल के जरिये चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

चुनाव आयोग ने सभी राज्यों में मुख्य चुनाव अधिकारियों को गत दिनों भेजे गए पत्र में यह बात कही है। पत्र में लिखा है कि आयोग ने 20 अप्रैल को जो पत्र लिखा था उसमें संशोधन कर यह जोड़ दिया गया है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के बाद रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करने, एसएमएस करने या व्हाट्सएप कॉल करने पर रोक लगा दी गयी है, क्योंकि नागरिकों की निजता का सम्मान करना आवश्यक है ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो।

गौरतलब है कि 18 जुलाई के उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद आयोग ने 26 सितम्बर को चुनाव प्रचार के दौरान रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। आयोग ने राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों से कहा है कि वे सभी चुनाव अधिकारियों को सुनिश्चित करें कि इस आदेश का पालन किया जाये और उसकी रिपोर्ट भी भेजी जाये।