Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /www/wwwroot/sabguru/sabguru.com/18-22/wp-config.php on line 46
ajmer : sveep logo released by chief electoral officer aarti dogra-प्रति सप्ताह स्वीप गतिविधियों के कार्यक्रम आयोजित करें : डोगरा - Sabguru News
होम Rajasthan Ajmer प्रति सप्ताह स्वीप गतिविधियों के कार्यक्रम आयोजित करें : डोगरा

प्रति सप्ताह स्वीप गतिविधियों के कार्यक्रम आयोजित करें : डोगरा

0
प्रति सप्ताह स्वीप गतिविधियों के कार्यक्रम आयोजित करें : डोगरा
ajmer : sveep logo released by chief electoral officer aarti dogra
ajmer : sveep logo released by chief electoral officer aarti dogra
ajmer : sveep logo released by chief electoral officer aarti dogra

अजमेर। जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने समस्त रिटर्निंग अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रति सप्ताह एक बड़ी स्वीप गतिविधि का आयोजन करें। जिसका व्यापक प्रचार -प्रसार कर लोगों को मतदान करने की इस मुहिम से जोड़े।

जिला निर्वाचन अधिकारी गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित स्वीप कार्यक्रम एवं गतिविधियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने कहा कि मतदाता जागरूक हो तथा मतदान का प्रतिशत बढ़े इसके लिए अलग- अलग समय में अलग – अलग स्वीप गतिविधियां आयोजित की जाए।

इसके लिए बूथवार विशलेषण कर जहां जिस समूह का मतदान प्रतिशत कम रहता है, वहां लक्ष्यानुरूप कार्य करते हुए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास किए जाए। इसके लिए तिथिवार कलैण्डर भी जारी किया जाए।

स्वीप लोगो का विमोचन

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने जिले में चलाए जाने वाले स्वीप कार्यक्रम के तहत लोगो का विमोचन भी किया। इस लोगों को मिठाई के डिब्बे, गैस सिलैण्डर व हर गतिविधि में काम में लेकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जाएगा।

इस मौके पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरूण गर्ग ने बताया कि स्वीप गतिविधियों के तहत जिला मुख्यालय सहित विधानसभा क्षेत्रों में अलग -अलग गतिविधियां एवं कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गरबा नृत्यों के साथ मतदान गीत को भी प्रचारित करने का प्रयास होगा। साथ ही जिला मुख्यालय पर एक बड़ा कार्यक्रम दिव्यांगों के लिए भी आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

इस मौके पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी एमएल नेहरा, अतिरिक्त जिला कलक्टर अबू सूफियान चौहान, समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं विकास अधिकारी उपस्थित थे।

शहरी क्षेत्रों में निजी संपत्ति पर विज्ञापन प्रदर्शन प्रतिबंधित

विधानसभा चुनाव-2018 के दौरान शहरी क्षेत्रों में स्थित निजी संपत्ति पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के वर्ष 2018 में निम्नलिखित प्रावधानों तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विज्ञापन का प्रदर्शन करना प्रतिबंधित रहेगा लेकिन निजी संपत्ति पर मालिक या अधिभोगी की लिखित स्वीकृति से केवल बैनर व झंडे लगाए जा सकते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने बताया कि निजी संपत्ति पर झंडे व बैनर लगाने पर मालिक अथवा अधिभोगी की स्वीकृति के बाद लगाए जाने वाले बैनर व झंडे के खर्चे सहित पूर्ण विवरण एवं लिखित सहमति की प्रति संबंधित अभ्यर्थी की ओर से रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन के अंदर प्रस्तुत करनी होगी।

उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाया हुआ है लेकिन आयोग के निर्देशानुसार निजी संपत्ति के मालिकों या अधिभोगियों की लिखित अनुमति से ऎसी सामग्री जो आसानी से हटाई जा सकती हो यथा झंडे और बैनर लगाए जा सकते हैं। इस संबंध में लिखित सहमति की प्रति के साथ निर्धारित फॉर्म में ब्यौरा रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन के भीतर संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

आचार संहिता में नहीं होंगे स्थानान्तरण एवं पदस्थापन

जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं किए जाएंगे।

निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की तिथि के पश्चात निर्वाचन संबंधी कार्य के संचालन से संबंधित किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं किए जाए। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 6 अक्टूबर से पूर्व की तिथियों में अब भी कोई स्थानान्तरण नहीं किए जाए।

उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि आयोग के आदेश की पालना पूर्ण रूपेण की जाए तथा यदि किसी के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।

अवकाश पर लगाई रोक

जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने विधानसभा चुनाव 2018 की निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक जिले में पदस्थापित समस्त राजकीय कार्यालयों, बोर्ड, निगमों, स्वायतशाषी संस्थाओं एवं केन्द्र सरकार के समस्त कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाशों पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगायी है। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति पर ही अवकाश उपभोग, मुख्यालय छोड़ने अथवा कार्यमुक्त होने की कार्यवाही की जा सकेगी।