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Delhi court frames charges against RK Pachauri in sexual harassment case-यौन उत्पीड़न मामला: पचौरी के खिलाफ आरोप तय, जनवरी में होगी सुनवाई - Sabguru News
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यौन उत्पीड़न मामला: पचौरी के खिलाफ आरोप तय, जनवरी में होगी सुनवाई

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यौन उत्पीड़न मामला: पचौरी के खिलाफ आरोप तय, जनवरी में होगी सुनवाई
Delhi court frames charges against RK Pachauri in sexual harassment case
Delhi court frames charges against RK Pachauri in sexual harassment case
Delhi court frames charges against RK Pachauri in sexual harassment case

नई दिल्ली। राजधानी की एक अदालत ने शनिवार को यौन उत्पीड़न मामले में ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी) के पूर्व प्रमुख आरके पचौरी के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोप तय किए और मामले की सुनवाई की तारीख चार जनवरी निर्धारित की।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट चारु गुप्ता ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आरोप तय किए। टेरी के पूर्व प्रमुख पर उन्हीं की पूर्व सहयोगी ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं लेकिन पचौरी ने इन आरोपों से इनकार किया है। मुकदमे की सुनवाई 4 जनवरी 2019 को होगी।

सहकर्मी महिला ने पचौरी के खिलाफ 13 फरवरी 2015 में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में श्री पचौरी को अग्रिम जमानत दे दी गई थी। पुलिस ने अपनी जांच पूरी करने के बाद 01 मार्च 2016 को पचौरी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जिसमें कहा गया था कि पचौरी के खिलाफ शिकायतकर्ता महिला का यौन उत्पीड़न, पीछा करने और धमकी देने के पर्याप्त सुबूत हैं।

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मार्च 2017 में एक पूरक आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया जिसमें पुलिस ने आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच डिलीट की जा चुकी ई-मेल और चैट को पुन: हासिल कर आरोप पत्र में शामिल किया।

पुलिस ने अपने आरोपपत्र में कहा कि मोबाइल, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और अन्य उपकरणों से डिलीट की गई वाट्स-एप पर हुई बातचीत और संदेशों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है।

पुलिस ने न्यायालय के समक्ष कहा कि पचौरी ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध किए हैं। पचौरी ने खुद पर लगे सभी आरोपों से इनकार करते हुए मामले की त्वरित जांच की मांग की थी।