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Office-of-profit case: President Kovind dismisses plea to disqualify 27 AAP MLAs-आप के 27 विधायकों के खिलाफ लाभ का पद मामले में शिकायत खारिज - Sabguru News
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आप के 27 विधायकों के खिलाफ लाभ का पद मामले में शिकायत खारिज

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आप के 27 विधायकों के खिलाफ लाभ का पद मामले में शिकायत खारिज
Office-of-profit case: President Kovind dismisses plea to disqualify 27 AAP MLAs
Office-of-profit case: President Kovind dismisses plea to disqualify 27 AAP MLAs

नई दिल्ली। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों के रोगी कल्याण समितियों के अध्यक्ष के तौर पर लाभ के पद पर रहने संंबंधी शिकायत को खारिज कर दिया है।

चांदनी चौक सीट से विधायक अल्का लांबा तथा 26 अन्य विधायकों को दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों की रोगी कल्याण समितियों का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके खिलाफ वकील विभोर आनंद ने 21 जून 2016 को शिकायत दर्ज कराई थी कि यह लाभ के पद का मामला बनता है और इन सभी की विधानसभा सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए।

राष्ट्रपति ने इस पर चुनाव आयोग से उसकी राय मांगी थी। आयोग ने कहा कि चूंकि रोगी कल्याण समितियों के अध्यक्ष को कोई वेतन या मानदेय नहीं दिया जाता है, इसलिए कानूनन उन पर लाभ के पद पर होने का मामला नहीं बनता।

कोविंद ने अपने आदेश में चुनाव आयोग की इस राय का जिक्र करते हुए आनंद की शिकायत काे अविचारणीय बताया तथा उसे खारिज कर दिया।