नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ जांच करने और दो सप्ताह के भीतर रिपाेर्ट सौंपने का आदेश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यों की पीठ ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र और सीवीसी को भी नोटिस जारी किया है।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जाेसेफ वाली तीन सदस्यीय पीठ ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए के पटनायक के नेतृत्व में यह जांच पूरी कराने का आदेश दिया है। वर्मा ने स्वयं को छुट्टी पर भेजने के केन्द्र सरकार के फैसले के खिलाफ बुधवार को एक याचिका दायर की थी।