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Cbi Filed charge sheet against Bhupendra Hooda and Vora in Panchkula court - पंचकूला अदालत में भूपेंद्र हुड्डा और वोरा के खिलाफ आरोप पत्र दायर - Sabguru News
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पंचकूला अदालत में भूपेंद्र हुड्डा और वोरा के खिलाफ आरोप पत्र दायर

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पंचकूला अदालत में भूपेंद्र हुड्डा और वोरा के खिलाफ आरोप पत्र दायर
Cbi Filed charge sheet against Bhupendra Hooda and Vora in Panchkula court
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चंडीगढ़ । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हरियाणा के पंचकूला में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को जमीन आवंटन के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और एजेएल के खिलाफ शनिवार को आरोप पत्र दायर किया।

सीबीआई सूत्रों ने नयी दिल्ली में बताया कि जांच एजेंसी ने पंचकूला की विशेष अदालत में श्री हुड्डा, एजेएल के तत्कालीन अध्यक्ष श्री वोरा एवं एजेएल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 एवं 120(बी) तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(एक)(डी) और 13(दो) के तहत आरोप पत्र दायर किया।

हुड्डा के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री पर एजेएल को उसके अखबार नेशनल हेराल्ड के लिए पंचकूला में नियमों के खिलाफ जमीन आवंटित करने का आरोप है। मुख्यमंत्री ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के पदेन अध्यक्ष होते हैं। जमीन आवंटन के वक्त वोरा एजेएल के अध्यक्ष थे। मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 2016 में मामला सीबीआई को सुपुर्द कर दिया था। हरियाणा के राज्यपाल नारायण आर्य ने एजेएल मामले में श्री हुड्डा के खिलाफ सीबीआई को मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी।

पूर्व मुख्यमंत्री ने 28 अगस्त 2005 को पद का दुरुपयोग करते हुए एजेएल को पंचकूला के औद्योगिक क्षेत्र में जमीन का आवंटन बहाल किया था। यह जमीन एजेएल को 30 अगस्त 1982 को सशर्त आवंटित की गई थी। शर्त यह थी कि कंपनी छह महीने में जमीन पर निर्माण कार्य करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तब 30 अक्टूबर 1992 को पंचकूला के संपदा अधिकारी ने जमीन वापस ले ली थी। इतना ही नहीं, 10 फीसदी राशि काटकर शेष राशि 10 नवंबर 1995 को लौटा दी गई थी। इसका एजेएल ने विरोध किया था और राजस्व विभाग के पास अपील की थी, लेकिन वहां से एजेएल को राहत नहीं मिली थी। बाद में 2005 में श्री हुड्डा ने एजेएल को यह जमीन दोबारा आवंटित कर दी थी।