नीमच । मध्यप्रदेश के नीमच जिले के मनासा की एक अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी एक अभियुक्त को पंद्रह वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार धाकड़ ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी देवीकिशन गायरी (23) को दोषी ठहराए जाने पर पंद्रह वर्ष के सश्रम कारावास के साथ दो हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनायी। अदालत ने शनिवार को इस मामले की सुनवाई में यह फैसला सुनाया।
अभियोजन के अनुसार, जिले के कुकड़ेश्वर पुलिस थाने के ग्राम हामाखेड़ी निवासी आरोपी देवीकिशन ने 18 अक्टूबर 2013 को अपने ग्राम की 16 वर्षीय लड़की को चाकू से डराकर अपहरण कर लिया और उसको राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के विभिन्न स्थानों पर ले जा कर उसके साथ कुकर्म करता रहा। पुलिस ने 8 फरवरी 2014 को गुजरात के ग्राम हदाद से लड़की को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।