नई दिल्ली। जीएसटी परिषद ने फॉर्म जीएसटीआर 9, फॉर्म जीएसटीआर 9 ए और फॉर्म जीएसटीआर 9 सी को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 जून 2019 करने के साथ ही नया रिटर्न फाइलिंग सिस्टम अगले वर्ष एक अप्रेल से परीक्षण के तौर पर लागू करने और जुलाई 2017 से सितंबर 2018 तक के जीएसटी रिटर्न को बगैर किसी विलंब शुल्क के 31 दिसंबर तक भरने की छूट देने का निर्णय लिया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में शनिवार को यहां हुई परिषद की 31वीं बैठक में ये सिफारिशें की गई। जेटली ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि कर के लिए अब एक ही कैश बहीखाता को मानने की सिफारिश की गई है। जीएसटीएन और अकाउंटिंग प्राधिकरण के साथ सलाह मशविरा से इसको लागू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्यों द्वारा रिफंड की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए इसके लिए एकल प्राधिकरण बनाने को भी मंजूरी दी गई है और अभी इसको पायलट के तौर पर लागू किया जायेगा और उसके परिणाम के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि एक जुलाई 2019 से नया रिटर्न फाइलिंग सिस्टम काम करने लगेगा लेकिन पहले इसका परीक्षण किया जाएगा और एक जुलाई 2019 से इसको अनिवार्य कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी के लागू होने से लेकर इस वर्ष सितंबर तक के लिए 31 दिसंबर 2018 तक जीएसटी रिटर्न भरने वालों को कोई विलंब शुल्क नहीं वसूला जाएगा।