श्रीगंगानगर । राजस्थान में श्रीगंगानगर के लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण प्रकरण एवं अनुसूचित जाति, जनजाति न्यायालय ने अनूपगढ़ में दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं।
विशिष्ट न्यायाधीश के पीठासीन अधिकारी सुनील रणवाह ने आरोपी रामकुमार को पोक्सो अधिनियम के तहत एक किशोरी से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए मंगलवार को यह सजा सुनाई। आरोपी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया जिसे अदा नहीं करने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले के अनुसार अनूपगढ़ में वर्ष 2015 में रामकुमार ने अपने परिचित की पुत्री को डरा धमकाकर उसके साथ करीब छह महीने तक दुष्कर्म किया।