नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती को शुक्रवार को करारा झटका देते हुए मुख्यमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान निर्मित स्मारकों और मूर्तियों का पैसा लौटाने का आदेश दिया।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने 2009 में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
न्यायालय ने कहा कि प्रथमदृष्टया उसका यही मंतव्य है कि मायावती को मूर्तियों पर खर्च किया गया सरकारी पैसा वापस करना चाहिए।
न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए दो अप्रेल की तारीख तय की है। मायावती के वकील ने मामले की सुनवाई मई के बाद करने की अपील की थी, लेकिन पीठ ने यह अनुरोध ठुकरा दिया।
मूर्तियों पर जनता के पैसे खर्च होने को लेकर शीर्ष अदालत में 2009 में जनहित याचिका दायर की गई थी। लगभग 10 साल पुरानी इस याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया तो बसपा प्रमुख को मूर्तियों पर खर्च किया गया जनता का पैसा लौटाना होगा। उन्हें यह पैसा वापस लौटाना चाहिए।