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Supreme Court rejects petition challenging appointment of Nageshwar Rao - उच्चतम न्यायालय ने नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका निरस्त किया - Sabguru News
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उच्चतम न्यायालय ने नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका निरस्त किया

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उच्चतम न्यायालय ने नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका निरस्त किया
Supreme Court rejects petition challenging appointment of Nageshwar Rao
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नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक के पद पर एम नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज और आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की याचिकाओं में हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया।

न्यायालय ने कहा कि चूंकि सीबीआई के पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति हो चुकी है, इसलिए अब इस मामले में हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं बनता। याचिकाकर्ताओं ने राव की सीबीआई के अंतरिम निदेशक के तौर पर नियुक्ति की वैधानिकता को चुनौती दी थी। कॉमन कॉज की ओर से प्रशांत भूषण ने जिरह की थी।