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Chief Minister Family Welfare Scheme under farmers and poor families will get 6000 rupees - मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना के तहत किसानों, गरीब परिवारों को मिलेंगे 6000 रूपये - Sabguru News
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मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना के तहत किसानों, गरीब परिवारों को मिलेंगे 6000 रूपये

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मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना के तहत किसानों, गरीब परिवारों को मिलेंगे 6000 रूपये
Chief Minister Family Welfare Scheme under farmers and poor families will get 6000 rupees
Chief Minister Family Welfare Scheme under farmers and poor families will get 6000 rupees
Chief Minister Family Welfare Scheme under farmers and poor families will get 6000 rupees

चंडीगढ़ । केंद्र सरकार द्वारा देश के पांच एकड़ तक भूमि के किसानों के खातों में हर चार माह पर 2000 रूपये सीधे उनके खातों में डालने की ‘किसान सम्मान निधि योजना‘ की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी प्रदेश के पांच एकड़ तक की भूमि पर खेती करने वाले किसान परिवारों और 15 हजार रुपये से कम की मासिक पारिवारिक आय वाले सभी परिवारों के लिए बड़ा तोहफा प्रदान करते हुये ‘मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि’ नई योजना शुरू करते हुये प्रत्येक पात्र परिवार को सालाना छह हजार रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बजट सत्र के दौरान की गई इस घोषणा के आज सदन में दिये गये विस्तृत ब्यौरे के अनुसार इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों के लिए दो श्रेणियां होंगी। पहली श्रेणी में 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के तथा दूसरी श्रेणी में 40 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के परिवार शामिल होंगे।

पहली श्रेणी के लाभार्थी परिवारों के लिए चार विकल्प होंगे जिनमें विकल्प-एक के तहत लाभार्थी परिवार प्रति वर्ष छह हजार रुपये की राशि नकद प्राप्त कर सकता है जो दो-दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में परिवार के मुखिया के बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। विकल्प-दो के तहत, यह लाभ लेने के लिए पूरे परिवार की तरफ से परिवार के एक लाभार्थी को मनोनीत किया जाएगा और उसको पांच वर्ष के बाद 36 हजार रुपये मिलेंगे।

विकल्प-तीन के तहत मनोनीत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद न्यूनतम 3000 रुपये से 15000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी जो परिवार के लिए योजना शुरू होने के समय लाभार्थी की आयु पर निर्भर करेगी। विकल्प-चार के तहत मनोनीत लाभार्थी को प्रत्येक पांच वर्ष के बाद 15000 रुपये से 30000 रुपये की राशि मिलेगी जो उसके द्वारा चुने गए पेंशन विकल्प पर निर्भर करेगी।