Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /www/wwwroot/sabguru/sabguru.com/18-22/wp-config.php on line 46
jabalpur high court defers decision of bjp mp gyan singh from shahdol-शहडोल से भाजपा सांसद ज्ञान सिंह का निर्वाचन शून्य घोषित - Sabguru News
होम Headlines शहडोल से भाजपा सांसद ज्ञान सिंह का निर्वाचन शून्य घोषित

शहडोल से भाजपा सांसद ज्ञान सिंह का निर्वाचन शून्य घोषित

0
शहडोल से भाजपा सांसद ज्ञान सिंह का निर्वाचन शून्य घोषित

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश अतुल श्रीधरण की एकलपीठ ने शहडोल संसदीय क्षेत्र से सांसद ज्ञान सिंह का निर्वाचन आज शून्य घोषित कर दिया।

उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता महावीर प्रसाद मांझी की निर्वाचन याचिका की सुनवायी के दौरान सिंह का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया।

वरिष्ठ आदिवासी नेता ज्ञान सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर नवंबर दिसंबर 2016 में हुए शहडोल (अजजा) उपचुनाव में विजय हासिल की थी। इस उपचुनाव में याचिकाकर्ता महावीर प्रसाद मांझी ने भी चुनाव लड़ने के लिए नामांकनपत्र दाखिल किया था।

याचिकाकर्ता मांझी के नामांकनपत्र के साथ पेश किए गए जाति प्रमाणपत्र पर भाजपा प्रत्याशी ज्ञान सिंह ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आपत्ति जताते हुए कहा था कि वे मांझी समाज से नहीं है, इसलिए नामांकनपत्र निरस्त कर दिया जाए।

निर्वाचन अधिकारी ने भाजपा प्रत्याशी की आपत्ति पर मांझी के जाति प्रमाणपत्र को फर्जी मानते हुए उनका नामांकनपत्र निरस्त कर दिया था। निर्वाचन अधिकारी ने तर्क दिया था कि जाति प्रमाणपत्र नायब तहसीलदार ने जारी किया है, जबकि जाति प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार एसडीएम या कलेक्टर को है।

निर्वाचन अधिकारी के इसी आदेश को याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में निर्वाचन याचिका दायर कर चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की तरफ से न्यायालय में तर्क दिया गया कि उसका जाति प्रमाणपत्र वर्ष 1991 में बना है, जबकि एसडीएम या कलेक्टर द्वारा जाति प्रमाणपत्र जारी करने की अनिवार्यता वर्ष 2005 से लागू हुई है।

याचिकाकर्ता का यह भी तर्क था कि निर्वाचन अधिकारी को किसी का जाति प्रमाणपत्र गलत करार देने का अधिकार नहीं है। जनजातीय विभाग की उच्च स्तरीय छानबीन कमेटी को जाति प्रमाणपत्र की जांच करने का अधिकार है।

एकल पीठ ने मामले की सुनवायी के बाद याचिकाकर्ता के नामांकनपत्र को निरस्त किए जाने को अवैधानिक करार देते हुए सांसद ज्ञान सिंह के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया।

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ज्ञान सिंह की ओर से इस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने के लिए समय दिए जाने संबंधी आवेदन पेश करने पर एकल पीठ ने अपने आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए उच्च्तम न्यायालय में अपील दायर करने के लिए पंद्रह दिन का समय दिया है।

अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित शहडोल संसदीय क्षेत्र से तत्कालीन सांसद दलपत सिंह परस्ते के निधन के कारण उपचुनाव नवंबर दिसंबर 2016 में कराया गया था। उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ज्ञान सिंह ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस प्रत्याशी हिमाद्री सिंह को पराजित किया था।