इस्लामाबाद। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह की जमानत देते हुए उनकी रिहाई के आदेश भी दिए।
जियो न्यूज के अनुसार पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा ने श्री शरीफ की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। अल अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में शरीफ सात साल की सजा काट रहे हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री ने पिछले महीने चिकित्सा आधार पर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया था और उच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी भी की थी कि शरीफ के स्वास्थ्य के बारे में जो रिपोर्टें पेश की गई हैं उनमें से एक भी रिपोर्ट यह नहीं कहती है कि याचिकाकर्ता को लगातार जेल में रखना उनके जीवन के लिए घातक साबित होगा।
न्यायाधीश खोसा ने अपने संक्षिप्त फैसले में पूर्व प्रधानमंत्री को देश में इलाज कराने के लिए छह सप्ताह की जमानत दी है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस दौरान उन्हें देश छोड़कर बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने शरीफ को जमानत के लिए एक करोड़ रूपए का जमानती बांड भरने का आदेश भी दिया है।