अगरतला। त्रिपुरा में गोमती जिले की एक स्थानीय अदालत ने नौ वर्षीय बच्ची से बलात्कार के दोषी एक व्यक्ति को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार गत वर्ष एम्पी के लुंनगफुंग गांव का रहनेवाला लाल मोलसोम कैपेंग ने नौ वर्षीय पीड़िता को जबरन पास के जंगल में ले गया जहां वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद उसने बच्ची को 10 रुपए दिए और इस घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी देते हुए कहा कि अगर वह किसी को बताएगी तो वह उसकी हत्या कर देगा।
बच्ची के माता पिता को घटना के बारे में पता चलने पर उन्हाेंने तैदु थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में पीड़िता की ओर से 19 गवाहों ने गवाही दी।
अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद उसे बलात्कार और पॉक्सो के तहत दोषी ठहराया और 10 साल कठोर करावास की सजा सुनायी। इसके साथ ही उस पर 25000 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया।