नई दिल्ली। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने मेहसाणा दंगा मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ सोमवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हार्दिक ने इस मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की है।
गुजरात की निचली अदालत ने हार्दिक को 2015 के मेहसाणा दंगे में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनायी थी, जिसे उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा था। इसके बाद वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य साबित हो गए। इसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई है।
गौरतलब है कि जन प्रतिनिधित्व कानून और शीर्ष अदालत की व्यवस्था के तहत दो साल या इससे अधिक जेल की सजा काट रहा व्यक्ति दोषसिद्धि पर रोक लगने तक चुनाव नहीं लड़ सकता।
पिछले साल जुलाई में मेहसाणा जिले के विसनगर में सत्र अदालत ने पटेल को दो साल जेल की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हार्दिक ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए सजा से राहत दी जाए, लेकिन न्यायालय ने उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।