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fraud case : After sessions court denies bail, Pilot Baba approaches high court-धोखाधड़ी के आरोप में जेल में बंद पायलट बाबा को राहत नहीं - Sabguru News
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धोखाधड़ी के आरोप में जेल में बंद पायलट बाबा को राहत नहीं

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धोखाधड़ी के आरोप में जेल में बंद पायलट बाबा को राहत नहीं
Spiritual guru Pilot Baba
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नैनीताल। धोखाधड़ी के कथित आरोप में जेल में बंद चर्चित आध्यात्मिक गुरू कपिल अद्वैत उर्फ पायलट बाबा को मंगलवार को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। उनकी जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 12 अप्रेल को होगी।

शासकीय अधिवक्ता जीएस संधु ने बताया कि पायलट बाबा एवं उनके सहयोगियों पर धोखाधड़ी के आरोप में 2008 में एक मामला नैनीताल में दर्ज हुआ था। न्यायालय के आदेश पर पायलट बाबा निचली अदालत में पेश हुए थे।

अदालत ने उसी दिन विगत चार अप्रैल को पायलट बाबा की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। साथ ही उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था।

इसके बाद पुलिस ने पायलट बाबा को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया लेकिन पायलट बाबा की तबियत बिगड़ने के कारण उन्हें हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब से पायलट बाबा का वहीं उपचार चल रहा है। इसके बाद मंगलवार को बाबा की ओर से उच्च न्यायालय में जमानत अर्जी पेश की गई।

संधु ने बताया कि अदालत ने बाबा की जमानत अर्जी पर कोई राहत प्रदान नहीं की और सुनवाई के लिये 12 अप्रेल की तिथि तय कर दी। पायलट बाबा के खिलाफ हल्द्वानी निवासी हरीश पाल ने तल्लीताल थाने में धोखाधड़ी का आरोप दर्ज कराया था।

वर्ष 2008 में दर्ज मामले में कहा गया है कि बाबा एवं उनके सहयोगियों ने आईकावा इंटरनेशनल एजुकेशन कम्प्यूटर केन्द्र खोलने के नाम पर उनसे हजारों रुपए ऐंठ लिए थे। मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई।