नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत भ्रष्टाचार के एक मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का दिल्ली में स्थित 1.94 करोड़ रुपए मूल्य का फार्म हाउस जब्त कर लिया है।
ईडी ने शुक्रवार को बताया कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा चौटाला और अन्य के विरुद्ध आय के ज्ञात स्रोत से अधिक की संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किए जाने के बाद उसने कार्रवाई शुरू की। सीबीआई ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला और अजय चौटाला के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक कानून, 1988 के तहत आरोप पत्र दाखिल कर चुका है।
सीबीआई की जांच में पता चला था कि ओम प्रकाश चौटाला ने 2 मई 1993 से लेकर 30 मई 2006 के बीच आय के ज्ञात स्राेत से छह करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित संपत्ति अर्जित की। यह पता चला कि अभय चौटाला और अजय चौटाला ने भी क्रमश: 1,19,69,82,619 रुपए और 27,74,74,260 रुपए की संपत्ति अर्जित की।
पीएमएलए के तहत जांच में पता चला कि ओम प्रकाश चौटाला ने नई दिल्ली और पंचकुला में अचल संपत्ति अर्जित की। इसके अतिरिक्त हरियाणा के सिरसा में एक आवासीय भवन का भी निर्माण किया। इससे पहले ईडी ने ओम प्रकाश चौटाला की 46.96 लाख की संपत्ति जब्त की थी। अप्रेल 2019 में उसने 3.68 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी।