अजमेर। राजस्थान में अजमेर जिले की केकड़ी नगर पालिका के अध्यक्ष अनिल मित्तल को उनके पद दुरुपयोग के मामले में स्वायत्त शासन विभाग ने आज निलंबित कर दिया।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव पवन अरोड़ा ने निलंबन के आदेश जारी करते हुए बताया कि अनिल मित्तल पर पद के दुरुपयोग का आरोप प्रथम दृष्टिया सिद्ध हुआ है जिसके तहत नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(3)(4) के तहत उन्हें निलंबित करने एवं 39(6) के तहत न्यायिक जांच के आदेश जारी किए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि आरोपी मित्तल पर केकड़ी नगर विकास समिति की ओर से उनके द्वारा व्यक्तिगत निर्माणों को लेकर आरोप लगाए गए थे, जिसकी विभाग ने जांच में उन्हें दोषी पाया है।