नयी दिल्ली । भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने साँठगाँठ करने के एक मामले में मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, इंदौर केमिस्ट एसोसिएशन, हिमालया ड्रग कंपनी और इंटास फार्मास्युटिक लिमिटेड पर कुल मिलाकर 74 करोड़ 23 लाख 83 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
कंपनी मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार को यहाँ जारी बयान में बताया कि आयोग ने कंपनियों और एसोसिएशनों के साथ ही उनके पदाधिकारियाें पर भी जुर्माना लगाया है। इंटास फार्मा पर सबसे अधिक 55 करोड 59 लाख 68 हजार करोड़ रुपये का जुर्माना किया गया है। इसके बाद हिमालया ड्रग कंपनी पर 18 करोड़ 59 लाख 58 हजार करोड़ रुपये का अर्थदंड किया गया है। मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन पर चार लाख 18 हजार 404 रुपये और इंदौर केमिस्ट एसोसिएशन पर 39 हजार 142 रुपये का जुर्माना किया गया है।
आयाेग ने 03 जून के इस आदेश में मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन को राज्य में अगले छह महीने में प्रतिस्पर्धा जागरूकता और अनुपालना को लेकर कम से कम पाँच कार्यशालायें आयोजित करने तथा इंदौर केमिस्ट एसोसिएशन को इसी तरह के एक कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए भी कहा है। आयोग ने इंटास फार्मा और हिमालया ड्रग कंपनी को प्रतिस्पर्धा अनुपालन कार्यक्रम को अपनाने और इस सबंध में अनुपालना रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।
मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रिस्ट्रिब्यूटर्स फेडरेशन ने आयोग से शिकायत करते हुये कहा था कि मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन तथा अन्य ने कुछ फार्मा कंपनियों के साथ साँठगाँठ कर ली है। इस पर आयोग ने सभी पक्षों से रिपोर्ट तलब की और इसकी जाँच करने के बाद जुर्माना लगाया है।