नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता शशि थरूर की उन पर लगे उस आरोप के मामले में शुक्रवार को जमानत मंजूर कर ली जिसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक अज्ञात व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तुलना ‘शिवलिंग पर बैठे एक बिच्छू’ से की है।
भारतीय जनता पार्टी के एक स्थानीय नेता राजीब बब्बर ने थरूर के खिलाफ एक आपराधिक मानहानि शिकायत दर्ज कराई थी कि कांग्रेस नेता के इस बयान से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
बब्बर ने अपनी याचिका में कहा था कि थरूर ने पिछले वर्ष अक्टूबर में दावा किया था कि संघ के एक अज्ञात नेता ने मोदी की तुलना ‘शिवलिंग पर बैठे बिच्छू’ से की थी। शिकायत में कहा गया है कि मैं भगवान शिव का पुजारी हूं लेकिन थरूर ने भगवान शिव के उन करोड़ों भक्तों की पूरी तरह उपेक्षा करते हुए इस तरह का बयान दिया है जिससे भारत और विदेशों में शिवजी के करोड़ों भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं।
शिकायतकर्ता ने भारतीय दंड़ संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि की शिकायत करते हुए श्री थरूर के बयान को असहनीय अपशब्द और संपूर्ण बदनामी वाला करार दिया है।
थरूर ने कहा था कि उस आदमी ने कहा था कि मोदी शिवलिंग पर बैठे एक बिच्छू की तरह हैं और जिसे आप न तो हाथ से हटा सकते हैं और न ही चप्प्ल मार सकते हैं।
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंड़ाधिकारी समर विशाल ने मानहानि की शिकायत पर सुनवाई करने के बाद शशि थरूर को 20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर कर ली।