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बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से विस्तृत विवरण मांगा

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बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश  सरकार से विस्तृत विवरण मांगा
Disputed land cannot be handed over to Muslim side: revival committee
In the Babari Masjid case, the Supreme Court sought detailed information from the Uttar Pradesh government
In the Babari Masjid case, the Supreme Court sought detailed information from the Uttar Pradesh government

नयी दिल्ली | उच्चतम न्यायालय ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई करने वाले निचली अदालत के न्यायाधीश के संबंध में सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार से विस्तृत विवरण देने के लिये कहा।

न्यायमूर्ति रोहिंटोन नरिमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह चाहती है कि संबंधित मामले में वही न्यायाधीश अंतिम फैसला सुनाये, जिन्होंने अब तक इस संपूर्ण प्रकरण को सुना है। पीठ ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि संबंधित मामले की सुनवाई करने वाले निचली अदालत के न्यायाधीश 30 सितम्बर को सेवानिवृत होने जा रहे हैं। न्यायाधीश ने शीर्ष अदालत को लिखे पत्र में कहा है कि मुकदमें को निपटाने के लिए कम से कम छह माह का और समय चाहिए।