अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने अपने सगे जीजा के दुष्कर्म के कारण गभर्वती हुई 14 साल की एक लड़की के 24 सप्ताह के गर्भ के गर्भपात की आज अनुमति दे दी।
ज्ञातव्य है कि देश में कानूनन सामान्य परिस्थितियों में 20 सप्ताह से अधिक के गर्भ के गर्भपात की मंजूरी नहीं है। न्यायमूर्ति एस एच वोरा की अदालत ने विशेष परिस्थितियों में योग्य चिकित्सकीय निगरानी में गर्भपात की मंजूरी दे दी।
पीड़िता के वकील रफीक लोखंडवाला ने बताया कि सूरत की इस बालिका के गर्भवती होने का पता देर से चला था। उसके साथ उसके ही जीजा ने दुष्कर्म किया था।