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first fir filed in mathura after becoming law of triple talaq - Sabguru News
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उत्तर प्रदेश के मथुरा में ट्रिपल तलाक का पहला मामला दर्ज

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उत्तर प्रदेश के मथुरा में ट्रिपल तलाक का पहला मामला दर्ज
mathura registers first case under new triple talaq law after husband gave divorce
mathura registers first case under new triple talaq law after husband gave divorce
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मथुरा | उत्तर प्रदेश के मथुरा में तीन तलाक से पीड़ित एक विवाहिता की मां ने कोसीकलां थाना में दामाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। 

पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि कृष्णानगर निवासी फाता ने दामाद इकराम पर एक लाख रूपये का अतिरिक्त दहेज मांगने और मांग पूरी नहीं होने पर बेटी से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए धारा 498 ए/323 आईपीसी/504 आईपीसी/ 3/4 दहेज प्रतिरोध अधिनियम एवं चार मुस्लिम वूमेन (प्रोटेक्शन आफ राइट्स ऐक्ट) के अन्तर्गत महिला थाना में एक जुलाई को पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

महिला थाने में तैनात उप निरीक्षक रूचि त्यागी ने बताया कि तीन तलाक की नौबत आने के पहले ऐक्क्षिक ब्यूरो की टीम ने पति इकराम और पत्नी जुमिरत में सुलह कराने का प्रयास किया था। उनमें साथ साथ रहने की सहमति भी बन गई थी। सहमति की सत्यता की जांच करने के लिए दोनो को महिला थाने में 30 जुलाई को बुलाया गया था लेकिन थाने से जाने के बाद उनमें फिर विवाद हुआ और इकराम ने सास फाता की मौजूदगी में पत्नी से तीन तलाक तब कह दिया, जब कि फाता ने एक लाख का अतिरिक्त दहेज और देने के इकराम के प्रस्ताव से असहमति उसी दिन जता दी थी।
फाता की बेटी जुमिरतफाता ने इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर से न्याय की गुहार की थी तथा उनके आदेश के बाद तीन तलाक पर जिले में पहला मुकदमा दर्ज किया गया।