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बिहार के सुपौल में बेटी जन्म लेने के बाद पति ने फोन पर दिया तलाक - Sabguru News
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बिहार के सुपौल में बेटी जन्म लेने के बाद पति ने फोन पर दिया तलाक

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बिहार के सुपौल में बेटी जन्म लेने के बाद पति ने फोन पर दिया तलाक
Woman who delivered baby girls given instant talaq
Woman who delivered baby girls given instant talaq

सुपौल। मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उनके अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से तीन तलाक पर रोक लगाने का कानून वजूद में आने के महज एक सप्ताह के अंदर ही बिहार के सुपौल जिले में जुड़वा बेटी जन्म लेने के बाद एक महिला को फोन पर तलाक दिये जाने का मामला प्रकाश में आया है।

पुलिस अधीक्षक मृत्युंजय चौधरी ने आज यहां बताया कि सुपौल थाना क्षेत्र के बसबिट्टी गांव निवासी फरजाना खातून ने सुपौल महिला थाने में पति इकरामुल हक और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराई है।

दर्ज प्राथमिकी में फरजाना ने आरोप लगाते हुये कहा है कि तीन वर्ष पूर्व मुस्लिम रीति-रिवाज से उसकी शादी बसबिट्टी निवासी इकरामुल हक के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही सुसराल पक्ष के लोगों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। वह प्रताड़ना सहती रही।

प्राथमिकी में कहा गया है कि शादी के एक वर्ष बाद फरजाना ने एक बच्ची को जन्म दिया था, जिसकी बीमारी के कारण कुछ दिन बाद ही मौत हो गई थी। इसके बाद से ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसके बाद 20 जुलाई 2019 को फरजाना ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया।

इसके बाद से सास, ससुर और ननद ने कहा कि अपने माता-पिता से दो लाख रुपए मांग कर लाओ और एक-एक लाख रुपए इन बच्चियों के नाम पर फिक्स करवा दो। जुड़वा बच्चियों के जन्म लेने के बाद से पति इकरामुल का पत्नी के प्रति व्यवहार और खराब हो गया।

प्राथमिकी में कहा गया है कि इकरामुल काम के सिलसिले में बाहर रहता है। उसने 03 अगस्त 2019 को रात में फरजाना को फोन कर तलाक दे दिया। तलाके देने के बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने फरजाना को दोनों बच्चियों के साथ घर से बाहर निकाल दिया।

फरजाना ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में ससुर मो. नुरुल होदा, सास मन्नती खातून, ननद नाजनीन खातून, सोनी परवीन, इकराम के जीजा मो. जमाल, बड़े भाई मो. निदाउल होदा, उनकी पत्नी अफसाना खातून शामिल है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फरजाना की लिखित शिकायत पर महिला थाने में मो. नुरुल होदा, मन्नती खातून, नाजनीन खातून, सोनी परवीन, मो. जमाल, मो. निदाउल होदा और अफसाना खातून के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 341, 342, 498 (ए), 323, 504, 506 और 34 तथा मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

चौधरी ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान फरजाना के ससुर मो. नुरुल होदा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में संलिप्त अन्य अभियुक्तों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।