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Section 114 applies in 15 police station areas of Jaipur - Sabguru News
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जयपुर के 15 थाना क्षेत्रों में धारा 114 लागू , इंटरनेट सेवाएं बंद

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जयपुर के 15 थाना क्षेत्रों में धारा 114 लागू , इंटरनेट सेवाएं बंद
Section 114 applies in 15 police station areas of Jaipur
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जयपुर | राजस्थान में जयपुर के कुछ क्षेत्रों में कल रात हिंसा भड़कने के बाद आज 15 थाना क्षेत्रों में सुबह पांच बजे से लेकर 19 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी गई है। 

पुलिस उपायुक्त राहुल जैन ने बताया कि जयपुर पूर्व के आदर्शनगर, लालकोठी, मोतीडूंगरी, जवाहरनगर और ट्रांस्पोर्टनगर थाना क्षेत्रों में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी तरह के धरना, प्रदर्शन, जुलूस रैली पर पूर्ण रोक रहेगी। साथ ही बिना अनुमति ध्वनि प्रसारण यंत्रों का प्रयोग नहीं होगा। किसी भी तरह के शस्त्र, आग्नेय शस्त्र और धारदार हथियारों, लाठी, पत्थर लेकर चलने पर पूर्णतया रोक रहेगी। इसी तरह जयपुर उत्तर के थाना रामगंज, गलतागेट, माणकचौक, सुभाषचौक, ब्रह्मपुरी, कोतवाली, नाहरगढ़, संजय सर्किल, शास्त्रीनगर एवं भट्टा बस्ती क्षेत्रों में इसी तरह के प्रतिबंध लगाये गये हैं। 

उल्लेखनीय है कि तीन दिन पहले कांवड़ियों पर पथराव के बाद हिंसा भड़क गई, इसके चलते कई संवेदनशील क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तीन दिन से इन क्षेत्रों में इंटरनेट सेवायें भी बंद कर दी गई हैं। कुछ उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस क्षेत्र में कड़ी चौकसी कर रही है।