नयी दिल्ली दिल्ली की एक अदालत ने सदर बाजार से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमदत्त को मारपीट के मामले में गुरुवार को छह महीने के लिए तिहाड़ जेल भेजा है।
यह मामला जनवरी 2015 का है। अदालत ने सोम दत्त को तिहाड़ भेजने के साथ ही मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के उन्हें इस मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ की गयी अपील को भी खारिज कर दिया। उन्हें 2015 के इस मारपीट के मामले में पहले छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी।
मजिस्ट्रेट विशाल ने 29 जून को दिए फैसले में सोम दत्त को दोषी ठहराया था और फैसले को चुनौती देने की अनुमति दी थी।
शिकायतकर्ता संजीव राणा ने सोमदत्त पर मारपीट का आरोप लगाया था। राणा ने पुलिस को बताया कि सोम दत्त अपने 50..60 समर्थकों के साथ गुलाबी बाग स्थित घर आया और मारपीट की।