कुशीनगर भगवा वस्त्र धारण कर मंदिर में बलात्कार करने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में धार्मिक भावनाओं के हनन और भड़काऊ बयानबाजी जैसी संगीन धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।
जिले के कसया थाने में स्थानीय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी के पुत्र दिव्येन्दु मणि त्रिपाठी की तहरीर पर पुलिस ने सिंह के खिलाफ भादवि की धारा 153ए/295ए/298/505(2) के तहत एफआईआर दर्ज किया है।
उन्होंने तहरीर में कहा कि 17 सितम्बर शाम को एक न्यूज चैनल पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बयान दिया कि लोग भगवा वस्त्र पहन कर मन्दिरों में बलात्कार कर रहे हैं। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने एक सितम्बर को बयान दिया था कि आरएएस और हिन्दू संगठनों के लोग आईएसआई से पैसा लेते हैं। मुसलमानों से ज्यादा आंतकवादी घटनाओं में हिन्दू लिप्त हैं। सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालयों को आंतकी गतिविधियों का केन्द्र बताया है। इससे सामाजिक एवं साम्प्रादायिक सौहार्द बिगड़ रहा है। धर्म के आधार पर पूरे देश में घृणा व वैमनस्य फैलानें का काम सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है।
पुलिस सूत्रों ने गुरूवार को बताया कि तहरीर के आधार पर थाना कसया की पुलिस मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर रही है।