जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की सजा स्थगन याचिका को आज खारिज कर दिया।
न्यायाधीश संदीप मेहता और वीके माथुर की खंडपीठ ने आसाराम की दूसरी सजा स्थगन याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि आसाराम को उस समय मामूली राहत मिली जब न्यायालय ने पहले से चल रही सजा के खिलाफ अपील के मामले में आगामी जनवरी में सुनवाई की तारीख तय की।
आसाराम की सजा स्थगन याचिका पर पैरवी करने के लिए मुंबई से आये वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीऐश गुप्ते ने याचिका खारिज होने पर न्यायालय से आसाराम की सजा के खिलाफ अपील पर जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई। इस पर न्यायालय ने सजा के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई के लिए जनवरी के दूसरे सप्ताह में तारीख तय की।
इस मामले में उम्र कैद की सजा भुगत रहे आसाराम जोधपुर केन्द्रीय कारागार में बंद है। आसाराम को एक अक्टूबर, 2013 में गिरफ्तार किया गया था।