सिडनी। आस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य ने 119 साल पुराने कानून में संशोधन करते हुए गुरुवार को गर्भपात काे कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक को पारित कर दिया है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के सभी राज्यों में यह कानून लागू हो गया।
कई सप्ताह की चर्चा के बाद इस रुढ़िवादी कानून में संशोधन करते हुए निचले सदन ने कल 26-14 के अंतराल से पारित कर दिया। ऊपरी सदन इसे पहले ही अनुमोदित कर चुका है। इसके बाद अब पूरे आस्ट्रेलिया में इस कानून को मान्यता मिल चुकी है। केवल न्यू साउथ वेल्स राज्य में ही यह कानून नहीं लागू था।
इससे पहले महिला के स्वास्थ्य के लिए ‘गंभीर खतरे’ के मद्देनजर जब डॉक्टर की सलाह के बाद ही गर्भपात कराने की इजाजत थी।
अब नये कानून के तहत दो डॉक्टरों की सलाह लेने के बाद 22 सप्ताह की गर्भवती महिला को गर्भपात कराने की कानूनी अनुमति देता है। वर्ष 1899 के गर्भपात से जुड़े इस कानून को नैतिकता के खिलाफ अपराध बताते हुए काफी लंबे समय से इसे समाप्त करने की मांग उठ रही थी।