नयी दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की जनमत याचिका पर आज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब तलब किया।
न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चिदम्बरम की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान सीबीआई को नोटिस जारी करके जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।
मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। चिदम्बरम की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर को समाप्त होगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।