अलवर। राजस्थान में अलवर की पोस्को अदालत ने एक बालिका से दुष्कर्म करने के दोषी को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पोस्को अधिनियम अदालत (संख्या चार) की विशिष्ट न्यायाधीश अलका शर्मा ने अभियुक्त मोहित को एक 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। अदालत ने उसे एक अन्य धारा के तहत भी दोषी माना और सात वर्ष के कारावास के साथ उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
मामले के अनुसार सदर थाना क्षेत्र में 30 मई 2018 को मोहित पड़ोस की एक किशोरी को बहला फुसलाकर सूने स्थान पर ले गया और उससे दुष्कर्म किया।
उधर, एक अन्य मामले में अलवर की पोस्को अदालत (संख्या तीन) ने छह वर्षीया मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक युवक मिथलेश को जीवनपर्यंत कारावास की सजा सुनाई साथ ही उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना किया।
मामले के अनुसार भिवाड़ी थाना क्षेत्र में 30 नवम्बर 2017 को किरायेदार मिथलेश ने अपने मकान मालिक की छह वर्षीय बालिका को अकेला पाकर उसे पहाड़ी पर ले गया और उससे दुष्कर्म किया।