अहमदाबाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गुजरात के अहमदाबाद में दो अलग-अलग अदालतों में मानहानि के दो मुकदमों के सिलसिले में पेश हुए। इससे पहले वह ऐसे ही एक मामले में कल सूरत की एक अदालत मेें पेश हुए थे।
ज्ञातव्य है कि राज्य में गांधी के खिलाफ मानहानि के कुल तीन मुकदमें चल रहे हैं। अहमदाबाद में मानहानि के दो मामले चल रहे हैं। गांधी आज सबसे पहले अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आर बी इटालिया की अदालत में पेश हुए जो भाजपा के एक स्थानीय पार्षद कृष्णवदन ब्रह्मभट्ट की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रही है।
जबलपुर में 23 अप्रेल को चुनावी सभा के दौरान भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को हत्या का आरोपी बताने संबंधी गांधी के बयान को लेकर यह मामला दर्ज कराया गया है। याची का कहना है कि शाह को ऐसे मामलों में अदालत से क्लिनचिट मिलने के बाद दिया गया यह बयान मानहानि है।
गांधी ने लगभग दस मिनट की अपनी पेशी के दौरान अपने ऊपर लगाए गए आरोप से इंकार किया। उन्हें इस मामले में जमानत दे दी गई। विधानसभा में विपक्ष के नेता परेश धानाणी उनके जमानतदार बने। अदालत ने इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि सात दिसंबर तय की जब गांधी की ओर से दी गई व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी पर भी सुनवाई होगी।
इसके बाद राहुल गांधी उसी इमारत में स्थित महिला अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट निराली बी मुंशी की अदालत में एक अन्य मामले में पेश हुए जिसमें वह इससे पहले गत 12 जुलाई को पेश हुए थे और तभी उनको जमानत भी दे दी गई थी।
यह मामला नोटबंदी के दौरान अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर रद्द नोटों की अदलाबदली को लेकर बैंक के तत्कालीन निदेशक तथा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को लेकर दिए गए उनके बयान और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज कराया गया था। अदालत ने इस मामले में भी सुनवाई की अगली तिथि सात दिसंबर तय की।
कर्नाटक की एक चुनावी सभा में सभी मोदी चोर हैं का बयान देने के लिए सूरत में भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दर्ज एक अन्य मानहानि प्रकरण में राहुल गांधी कल वहां अदालत में पेश हुए थे जिसने सुनवाई की अगली तिथि 10 दिसंबर तय की थी।