नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media case) में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के केस में पी चिदंबरम को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। इस बेल के बाद भी चिदंबरम तिहाड़ जेल में रहेंगे, क्योंकि वह 24 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी में है। न्यायालय ने कहा कि पी चिदंबरम अदालत से इजाजत लिए बिना देश ने बाहर नहीं जा सकते।
बता दें, चिदंबरम को भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने शुक्रवार को चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति व अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। आरोपपत्र में एजेंसी ने पीटर मुखर्जी, कार्ति चिदंबरम, पी चिदंबरम, कार्ति के अकाउंटेंट भास्कर, कुछ नौकरशाह समेत 14 लोगों के नाम शामिल किए हैं।
आईएनएक्स मीडिया केस साल 2007 का है, जब इसमें 305 करोड़ रूपए के विदेशी निवेश को हासिल करने में एफआईपीबी मंजूरी मामले में अनियमितताएं बरती गई थी। उस समय चिदंबरम वित्त मंत्री पद पर थे। इस मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने भी इसी संदर्भ में 2017 में धनशोधन का मामला दर्ज किया था।