बेंगलूरु। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को कारखानों में रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देते हुए बुधवार को एक अधिसूचना जारी की।
राज्य के श्रम विभाग की ओर से जारी इस अधिसूचना में 24 दिशा-निर्देश शामिल हैं। कारखानों को महिला कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। वर्तमान में महिलाओं को केवल आईटी और बीटी क्षेत्र में रात्रि पाली में कार्य करने की अनुमति है।
कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 66(1)(बी) के प्रावधानों को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा समाप्त किए जाने के बाद राज्य सरकार ने महिलाओं को कारखानों में काम करने की अनुमति देने का यह निर्णय लिया है। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 66(1)(बी) महिलाओं के रात्रिपाली में कारखानों में कार्य करने पर रोक लगाती थी।
कर्नाटक के श्रम मंत्री सुरेश कुमार ने कहा कि उद्योगपतियों ने भी महिला कर्मचारियों को रात्रि पाली में कार्य करने की अनुमति देने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि कारखानों को महिलाओं से रात्रि पाली में काम कराने के लिए उनकी स्वीकृति लेनी होगी।