नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली में 1700 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों के 40 लाख निवासियों को संपत्ति का मालिकाना अधिकार अथवा उसे गिरवी रखने तथा हस्तांतरण का अधिकार प्रदान करने या मान्यता देने के नियमन संबंधी विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ( अनधिकृत बस्तियों में निवासियों के संपदा अधिकार को मान्यता) विधेयक 2019’ को बुधवार को मंजूरी दे दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव एवं विधेयक के प्रारुप का अनुमोदन किया गया। यह विधेयक संसद के चालू सत्र में पेश किया जाएगा।
विधेयक के अनुसार सरकार के इस निर्णय से लगभग 175 वर्ग किलोमीटर में फैली अनधिकृत बस्तियों के 40 लाख से अधिक निवासियों को लाभ होगा और इनमें विकास और पुनर्विकास किया जा सकेगा। अनधिकृत बस्तियों के निवासियों को मालिकाना और हस्तांतरण अधिकार, बुनियादी ढांचा और नागरिक सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। सरकार का यह निर्णय 1,797 चिह्नित अनधिकृत कालोनियों पर लागू होगा, जहां निम्न आय वर्ग के लोग रहते हैं।
विधेयक में केन्द्र सरकार जनरल पॉवर ऑफ एटॉर्नी (जीपीए), वसीयत, बेचने, खरीदने और कब्ज़े में लेने संबंधी समझौतों के दस्तावेजों को मान्यता देने का प्रावधान है जिनमें अनधिकृत बस्तियों के निवासियों को एक बार रियायत दी जाएगी।