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Amendment in reservation rules for sportspersons in Rajasthan - Sabguru News
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राजस्थान में खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी, नियमों में हुआ संशोधन

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राजस्थान में खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी, नियमों में हुआ संशोधन
Amendment in reservation rules for sportspersons in Rajasthan
Amendment in reservation rules for sportspersons in Rajasthan
Amendment in reservation rules for sportspersons in Rajasthan

जयपुर। राजस्थान में सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को दो प्रतिशत आरक्षण देने के लिए नियमों में संशोधन करने के साथ सरकार के 56 भागों में नौकरी देने का प्रावधान किया गया है।

खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने आज पत्रकारों को यह जानकारी देते हुये बताया कि पहले 52 विभागों में ही खिलाड़ियों को नौकरी देने का प्रावधान था जिसमें चार विभाग और जोड़े गये है। उन्होंने बताया कि चुनाव घोषणा पत्र में 75 हजार नौकरिया देने का वायदा किया गया है तथा जब भी ऐसा अवसर मिलेगा राज्य के कम से कम डेढ हजार खिलाड़ियों को नौकरी मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि सेवा नियमों में संशोधन होने के बाद राष्ट्रीयस्तर के खेलों में राजस्थान के प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को नौकरी में दो प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।

इससे पहले ऐसे खिलाडियों को नौकरी में आरक्षण का पात्र नहीं माना जाता था जिससे खिलाड़ियों में असंतोष था। इसके अलावा स्कूल नेशनल गेम्स के पदम विजेता खिलाड़ी भी खेल कोटा में नौकरी के पात्र नहीं थे लेकिन अब उन्हें भी पात्र माना जायेगा। इसी तरह दिव्यांग खिलाड़ी भी खेल कोटा के तहत नौकरी के पात्र होंगे।

चांदना ने बताया कि नये नियमों के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर सीधी भर्ती से भरे जाने वाले कुल पदों के दो प्रतिशत पदों पर खिलाड़ियों को भर्ती किऐ जाने का प्रावधान किया गया है।