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Supreme court notice to Rajeev Kumar on CBI's plea - Sabguru News
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CBI की याचिका पर राजीव कुमार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

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CBI की याचिका पर राजीव कुमार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
Supreme court notice to Rajeev Kumar on CBI's plea
Supreme court notice to Rajeev Kumar on CBI's plea
Supreme court notice to Rajeev Kumar on CBI’s plea

नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने शारदा चिटफंड मामले की जांच से संबंधित सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपी कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो की याचिका पर उनसे शुक्रवार को जवाब तलब किया।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से मिली अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी कुमार को नोटिस जारी किया।

न्यायालय ने हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि उन्हें अदालत को यह सतुंष्ट करना होगा कि जांच एजेंसी कुमार को हिरासत में लेकर क्यों पूछताछ करना चाहती है। न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि राजीव कुमार हाई रैंक ऑफिसर है। आपको हमें आश्वस्त करना होगा कि उनको हिरासत में लेकर पूछताछ क्यों जरूरी है।

सीबीआई ने कुमार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की ओर से अग्रिम जमानत दिए जाने के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। सीबीआई ने याचिका दाखिल करके मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए जमानत रद्द करने की मांग की थी।

गौरतलब है कि राजीव कुमार ने 2013 में बिधाननगर पुलिस आयुक्त रहते हुए उस विशेष जांच दल (एसआईटी) की अध्यक्षता की थी, जिसने शारदा चिटफंड मामले की जांच की थी। कुमार पर मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। न्यायालय ने मई 2014 में मामले को सीबीआई को सौंप दिया था।